22 सितंबर से 375 से ज्यादा वस्तुएं और सेवाएं होंगी सस्ती, जीएसटी दरों में बड़ी कटौती लागू

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नई दिल्ली, 21 सितंबर। आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने माल एवं सेवा कर (GST) की दरों में व्यापक कटौती की है, जो 22 सितंबर (सोमवार) से लागू हो रही है। इस फैसले से घरेलू रसोई सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, दवाइयों और सेवाओं तक लगभग 375 वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी।

जीएसटी परिषद ने यह निर्णय नवरात्रि के पहले दिन से लागू करने का ऐलान किया है, जिसे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।


🔻 किन-किन चीजों पर कितना असर होगा?

🛒 रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुएं:

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घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाई गईं।

बालों का तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस पाउडर, टेलकम, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव जैसी एफएमसीजी वस्तुएं भी सस्ती होंगी।

इन वस्तुओं पर 12-18% से घटाकर 5% जीएसटी कर दिया गया है।

💊 दवाइयां और मेडिकल उपकरण:

ग्लूकोमीटर, डायग्नॉस्टिक किट और अधिकांश दवाओं पर अब 5% जीएसटी लगेगा।

सरकार ने दवा दुकानों को एमआरपी घटाने या कम कीमत पर बेचने का निर्देश दिया है।

📺 इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज:

टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादों पर भी कर दरें कम कर दी गई हैं, जिससे इनकी कीमतें घटेंगी।

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🚗 वाहन खरीददारों के लिए राहत:

छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% और

बड़ी कारों पर कर दर 40% तय की गई है (28% जीएसटी + 12% उपकर)।

कई कार कंपनियों ने पहले ही कीमत घटाने की घोषणा कर दी है।

💇‍♂️ सौंदर्य और फिटनेस सेवाएं:

सैलून, स्पा, फिटनेस सेंटर, योग सेवाओं पर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5% कर लगेगा, जो पहले 18% था।

🧱 निर्माण क्षेत्र:

सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनवाने वालों को राहत मिलेगी।

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🧾 नया कर ढांचा:

अब जीएसटी में मुख्यतः दो स्लैब – 5% और 18% रहेंगे।

लक्जरी वस्तुओं पर 40% तक कर लगाया जाएगा।

तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28% कर के साथ उपकर जारी रहेगा।


💬 वित्त मंत्री का दावा:

पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था में दो लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग पैदा होगी और उपभोक्ताओं के पास अधिक पैसा बचेगा।

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