गोरापडाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरीब कट के मामले में हाईकोर्ट में पेश हुए एनएच के परियोजना निदेशक -कोर्ट उनके जबाव से नहीं हुआ संतुष्ट, अगली सुनवाई 22 को

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काठगोदाम से लालकुआं तक  नेशनल  हाइवे के चौड़ीकरण के बाद गोरापडाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरीब कट के चलते हो रहे हादसों पर स्वतः संज्ञान लेकर मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में पंजीकृत जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान परियोजना निदेशक नेशनल हाइवे कोर्ट में पेश हुए, परन्तु कोर्ट उनके जबाव से संतुष्ट नहीं हुआ और इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 22 सितम्बर निर्धारित की गई है।

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चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया व लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गोरापड़ाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरीब कट के कारण पिछले 8 माह में 14 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी और दर्जनों लोग गम्भीर घायल हो चुके हैं। 

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