गोठ, खत्ते, वन ग्राम एवं टोंगिया ग्रामों से नहीं हटेगा अतिक्रमण, विनियमितीकरण/ विस्थापन हेतु होगा नीति निर्धारण- -अवैध अतिक्रमण को खाली कराने का नोटिस रेंज स्तर अधिकारी नहीं कर सकते जारी : डॉ धकाते

खबर शेयर करें

देहरादून। मुख्य वन संरक्षक एवं अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोडल अधिकारी डॉ पराग मधुकर धकाते ने सभी प्रभागीय वन अधिकारी/ उप निदेशक वन विभाग को वन भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में नया आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि कई वन प्रभागो में वन क्षेत्राधिकारी, उप वन क्षेत्राधिकारी, वन दरोगा व वन आरक्षी द्वारा वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को खाली कराए जाने के नोटिस रेंज स्तर से ही जारी किए जा रहे है।, जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधान के अनुरूप नहीं है।लिहाजा वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी प्रभागीय वन अधिकारी हैं। लिहाजा इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ फील्ड कार्मिकों को इसका प्रचार-प्रसार भी करें जिससे कि जनमानस में कोई भ्रम की स्थिति न उत्पन्न न हो पाए।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  लैंगिक अपराध के दोषी को 21 वर्ष का कारावास व 18 हजार अर्थदंड

डॉ पराग मधुकर दिखाते ने अपने निर्देश में कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा 22 मई को आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैं की गई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि नदियों के किनारे जहां विभिन्न क्षेत्रों में उप खनिज चुगान कार्य चल रहा है उस वन क्षेत्र में नदियों के किनारे बसे अवैध झाले कच्चे मकान दुकान आदि को नियमानुसार तुरंत प्रभाव से हटाए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता से की जाए।इसके अलावा वन भूमि पर बसे गोठ, खत्ते, वन ग्राम एवं टोंगिया ग्रामों आदि क्षेत्रों के विनियमितीकरण/ विस्थापन हेतु नीति निर्धारण किया जाना है। अतः ऐसे क्षेत्रों हेतु प्रथक से नीति निर्धारण उपरांत ही कार्यवाही की जाएगी।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119