नाबालिग से दुराचार के आरोपी को एक साल का कारावास, 25 हजार रुपये का अर्थदंड

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अल्मोड़ा। ईस्ट जोन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने अल्मोड़ा आई पश्चिम बंगाल की एक ​नाबालिग खिलाड़ी से दुराचार के आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने एक साल का कारावास व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन कहानी के अनुसार 16 सितंबर 2019 को कोलकाता, पश्मिच बंगाल निवासी पीड़िता ईस्ट जोन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने के लिए टीम व कोच के साथ अल्मोड़ा आई हुई थी। 19 सितंबर 2019 को स्थानीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में टूर्नामेंट शुरू हुआ। आरोपी अरिन्ताप दास गुप्ता पुत्र जोय दास गुप्ता, निवासी-5 ठाकुर रामकृष्ण लेन, गर्फा कोलकता, पश्चिम बंगाल ने पीड़िता को कई बार मैसेज व कॉल कर उसे परेशान किया जब पीड़िता ने उससे मना किया तो वह उसके कमरे में घुस गया। जहां उसने पीड़िता के साथ दुराचार किया।

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23 सितंबर को पीड़िता अपनी टीम के साथ कोलकाता को चली गई। 25 सितंबर को अपने घर पहुंचकर पीड़िता ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई। पीड़िता के पिता के द्वारा घटना की सूचना पश्चिम बंगाल बैडमिंटन एसोसिएशन और प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी में ई-मेल के जरिए शिकायत की तथा पुलिस स्टेशन को एक टाईपशुदा तहरीर दी। जिसके आधार पर थाना कोतवाली अल्मोड़ा में 354ए, 354डी व 12 पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

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विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से (10) गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई। तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

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विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी अरिन्ताप दास गुप्ता पुत्र जोय दास गुप्ता, निवासी -5 ठाकुर रामकृष्ण लेन, गर्फा कोलकता, पश्चिम बंगाल को धारा- 12 लैंगिक हमलों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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