पंत विवि अस्पताल डॉ. कुमार को हाईकोर्ट ने छात्रा से बलात्कार मामले में दी जमानत

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने पंतनगर के विश्वविद्यालय अस्पताल के डॉ दुर्गेश कुमार को छात्रा से बलात्कार मामले में जमानत दे दी ।अभियोजन पक्ष छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट प्रदान करने में विफल रहा। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि चार्जशीट पेश कर दी गई है और सबूतों से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर पिछले दिसंबर से जेल में है, को अदालत ने इस शर्त पर जमानत दी कि वह नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होगा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ में हुई।

पीड़िता ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा है कि 30 नवंबर को लघुशंका मे दर्द होने पर वह डॉक्टर दुर्गेश कुमार के पास जांच कराने गई थी. उन्होंने उसे मूत्र का नमूना देने की सलाह दी और फिर डॉ कुमार ने कहा कि उसे उसके निजी अंगों की जांच करने की आवश्यकता है कि कहीं कोई संक्रमण दिखाई तो नहीं दे रहा है।जिसके बाद कुमार ने उसके साथ डिजिटल रूप से बलात्कार किया। वह इस घटना की शिकायत करने की मानसिक स्थिति में नहीं थी, किन्तु जब विश्वविद्यालय के एक अन्य साथी छात्रा द्वारा इसी तरह की रिपोर्ट की गई, तो उसने साहस जुटाया और पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी।

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