हाईकोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ सरिता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी

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नई टिहरी। जौनपुर ब्लॉक के जिला पंचायत वार्ड भुत्सी से पूर्व में निर्विरोध विजेता घोषित की गई भाजपा समर्थित प्रत्याशी सरिता नकोटी ने हाईकोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

उन्होंने बताया कि जब निर्वाचन अधिकारी किसी प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र निर्गत कर देता है तो उसे निर्वाचन समाप्त होने के बाद ही चैलेंज किया जाता है। सरिता ने बताया कि उनके एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो गई है। जल्द ही उस पर सुनवाई होगी। कहा कि उन्हें कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। बताया कि जब रिटर्निंग आफिसर ने विपक्षी प्रत्याशी का नो ड्यूज प्रमाणपत्र अवैध करार दे दिया है, कैसे यह प्रमाणपत्र अब वैध हो गया है।

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नामांकन नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि नो ड्यूज प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी की ओर से निर्गत किया जाना जरूरी है। जबकि विपक्षी उम्मीदवार का नो ड्यूज प्रमाण पत्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने जारी किया था। यह भी बताया कि इलेक्शन पिटिशन चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद दायर की जाती है। उनके पास आरओ का दिया जीत का प्रमाणपत्र मौजूद है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि हाईकोर्ट के निर्णय और राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद सीता देवी को चुनाव चिह्न देने के चलते वह भी चुनाव मैदान में उतरेंगी।

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