बनभूलपुरा हिंसा में फईम की मौत की जांच करेगी एसआईटी -हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 7 जुलाई की नियत

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नैनीताल। हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के दौरान गोली लगने से फईम की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि घटना की जांच कर रहे जांच अधिकारी थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी का स्थान्तरण पिथौरागढ़ कर दिया गया है और मामले की जांच के लिये एस आई टी गठित कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 7 जुलाई नियत की है और तब तक प्रगति आख्या देने को कहा है। एसआईटी का इंचार्ज एसपी ट्रैफिक नैनीताल डॉ. जगदीश चन्द्रा को बनाया गया है । जबकि सीओ हल्द्वानी नितिन लोहनी व एसआई प्रमोद पाठक को सदस्य बनाया गया है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ में हुई। खण्डपीठ ने विगत दिवस 18 जून को फईम हत्याकांड की जाँच एसआईटी से कराने के निर्देश दिये थे। साथ ही जाँच अधिकारी नीरज भाकुनी का जिले से बाहर तबादला करने को कहा था। पूर्व में  कोर्ट ने सख्त लफ़्ज़े में कहा कि जांच अधिकारी खुद इस मामले की जाँच कर रहा है और अंतिम रिपोर्ट भी खुद ही पेश कर रहा है। यह अपने आप मे एक अनोखी जांच की जा रही है, जबकि आरोपियों के खिलाफ हत्या करने आरोप लगे हुए हैं।   

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मामले के अनुसार मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 को निर्देश दिए थे कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। लेकिन आज तक पुलिस ने इसकी जांच नहीं की। इसलिए उसे मामले की सीबीआई से जांच कराने व परिवार को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी। याचिकाकर्ता का कहना है कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की गोली लगने से मौत हो गयी थी। उसके बाद परिजनों ने इसकी जांच कराने के लिए पुलिस व प्रशाशन को कई बार शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने न तो इसकी जांच की और न ही मुकदमा दर्ज किया। याचिका में कहा है कि फईम की मौत हिंसा के दौरान नहीं हुई। बल्कि अज्ञात लोगों ने उसे गोली मारी थी ।

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