दुष्कर्म के आरोपी चाचा को 20 साल का कठोर कारावास, रिश्ते के चाचा ने नाबालिग के हाथ पांव बांधकर किया था दुष्कर्म

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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने लैंगिक अपराध के एक मामले में न्यायालय ने साल 2021 में नाबालिग युवती से हुए दुष्कर्म के मामले में उसके रिश्ते के चाचा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर की अदालत ने यह फैसला दिया है।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि गत 10 जुलाई 2021 को चौखुटिया तहसील के एक गांव में रिश्ते के चाचा ने घर मे अकेली किशोरी के हाथ-पांव बाधकर दुष्कर्म को अंजाम दिया था।

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मामले को लेकर पीड़िता के जीजा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

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अभियोजन की ओर से न्यायालय में 09 गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी चाचा को धारा 458 में तीन साल का कठोर कारावास व तीन हजार रुपये का अर्थदंड, धारा-323 में दो साल का कठोर करावास, दो हजार का अर्थदंड, धारा-506 में दो साल का कठोर कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदंड, पॉक्सों अधिनियम में 20 साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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