बड़ी खबर-अब आसानी से नहीं रख सकेंगे किराएदार व नौकर- सत्यापन की प्रक्रिया हुई जटिल- बिना सत्यापन किराएदार रखने पर होगी कार्रवाई : डीआईजी-

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हल्द्वानी। पुलिस उपमहानिरीक्षक डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 52(3) के अन्तर्गत बाहरी राज्यों से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों, छात्रों, श्रमिकों एवं किरायेदारों, घरेलू नौकरों आदि का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के अपराध घटित कर फरार हो जाने के दृष्टिगत बाहरी राज्यों से आने वाले समस्त व्यक्तियों को सत्यापन कराया जाना जरूरी हो गया है।


सत्यापन हेतु प्राप्त होने वाले प्रपत्रों पर थाना कार्यालयों तथा जनपदीय पुलिस कार्यालय स्तर से अग्रिम सत्यापन की कार्यवाही में सम्बन्धित व्यक्ति को संशोधित सत्यापन प्रपत्र एवं प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेजों के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मेरे द्वारा दिये गये दस्तावेज सही हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति सत्यापन की कार्यवाही के समय तत्पश्चात अपने मूल निवास से संबन्धित थाना, जनपदीय कार्यालय से निर्धारित प्रारुप में सत्यापन रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। सत्यापन की कॉपी उस थाना में भी देगा, जहां से वह आया हो तथा एक कॉपी अपने पास रखेगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति द्वारा सलग्न संशोधित सत्यापन पपत्र के अनुसार ही सूचना भरकर शपथ पत्र तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। पूर्व में निर्गत संशोधित नियम, प्रारुप के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के अनुसार विस्तृत निर्देश जारी कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे। जिसमें निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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कूटरचित दस्तावेज तथा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जाये। डीआईजी ने स्थानीय जनता से आग्रह किया गया है कि बिना सत्यापन के किसी भी बाहरी व्यक्ति को ना तो किराये पर रखें और ना ही अपनी दुकानों या संस्थानों में कार्य हेतु और घरेलू नौकर रखें। ऐसे किसी भी बाहरी व्यक्ति के बिना सत्यापन अपने आस-पास होने की जानकारी भी तत्काल संबन्धित थाने में दें।

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