नगला पंतनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट से मांगा समय

खबर शेयर करें

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट में  नेशनल हाइवे, नंगला और पंतनगर विश्व विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण  करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आज जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने अतिक्रमण हटाने के लिये कोर्ट से एक माह का समय मांगा । जिलाधिकारी ने पूर्व के आदेश के क्रम में शपथपत्र पेश कर कहा कि अभी कोरोना काल चल रहा है जिस कारण उनके पास स्टाफ की कमी है  । उन्होंने अपने शपथपत्र में वन भूमि पर भी अतिक्रमण होने के बात भी कही है । जिस पर कोर्ट ने याचिकर्ता के अधिवक्ता से वन विभाग  को पक्षकार बनाने को कहा है । साथ ही कोर्ट ने जिलाधिकारी व अधिशासी अभियंता नेशनल हाइवे  को 4 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को भी कहा है।                     

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि इन जगहों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है पन्तनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर 193 अतिक्रमण नेशनल हाइवे पर 490 अतिक्रमण  और फारेस्ट की भूमि पर भी हुआ है जो अभी चिन्हित नहीं किया गया है।       मामले के अनुसार  पंतनगर निवासी अजय कुमार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला उधमसिंहनगर के पंतनगर ,नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण  कर अवैध रूप से  निर्माण कर लिया है। जिससे नेशनल हाइवे की सड़क संकरी हो गई है। और सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी हुई है और पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। याचिकाकर्ता का यह भी  कहना है नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें हटाया जाय।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119