हाईकोर्ट ने आधा दर्जन अध्यापकों के स्थानांतरण आदेश पर लगाई रोक

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नैनीताल । हाईकोर्ट ने आधा दर्जन अध्यापकों के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को सचिव विघालयी शिक्षा को एक सप्ताह के भीतर प्रत्यावदेन देने व उस प्रत्यावेदन को तीन सप्ताह के भीतर विधिनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रसायन के प्रवक्ता प्रभात सक्सैना सहित आधा दर्जन अन्य अध्यापको ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 26 जून 2023 को शिक्षा विभाग ने आदेश पारित कर याचिकाकर्ता का स्थानांतरण गर्वरमेंट इंटर कॉलेज ढिकुली नैनीताल से गर्वमेंट इंटर कालेज सिमालखां बेतालघाट नैनीताल कर दिया गया। याचिका में कहा कि जबकि याचिकाकर्ता गंभीर रोगों की श्रेणी में आता है। याचिका में यह भी कहा कि धारा 3 घ व 7घ का उल्लंघन किया है जिसमें गंभीर रोगियों का अनिवार्य स्थानातरण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार हरिद्वार के सतेंद्र कुमार सहित अन्य ने भी स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी। सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन को तीन सप्ताह के भीतर विधिनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

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