बड़ी खबर…लाल बहादुर शास्त्री कालेज में हुई भर्तियों में हुई अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाइकोर्ट में हुई सुनवाई, प्राचार्य को नोटिस, पूर्व मंत्री पर अयोग्य रिश्तेदारों व संबंधियों को नियुक्ति देने का है आरोप
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्दूचौड़ स्थित लाल बहादुर शास्त्री कालेज में हुई भर्ती अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, प्राचार्य लाल बहादुर शाश्त्री कालेज हल्दूचौड़ , यूजीसी व 6 अन्य शिक्षकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेस करने को कहा है।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी पीयूष जोशी व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्दूचौड़ के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में पूर्व मंत्री के अयोग्य रिश्तेदारों और संबंधियों को नियुक्ति दी गयी है । ये नियुक्तियां यूजीसी के द्वारा जारी मानक व योग्यता पूरी नही रखते है। जिसकी वजह से शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है । इन्हें निरस्त किया जाय। जनहीत याचिका में कहा गया है कि ऐसे छः लोगो की नियुक्ति की गई है जिनके पास योग्यता नही है। जबकि जांच के बाद पता चलेगा कि कई और भी हो सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की। लेकिन वहां से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओ ने न्यायालय से इन अयोग्य और अपात्र कर्मचारियों को तत्काल हटाकर योग्य और पात्र लोगों को नियुक्ति देने की प्रार्थना की है। सभी नियुक्तियां वर्ष 2016-17 में हुई थी ।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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