ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस-

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नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा के ग्राम पंचायत सीमा में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 2008 से 2019 तक किए गए निर्माण कार्यो में घपले की जाँच व दोषियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने ग्राम प्रधान बालम सिंह व ग्राम विकास अधिकारी दिनेश सिंह राणा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून की तिथि नियत की है।   

 मामले के अनुसार अल्मोड़ा के ग्राम पंचायत सीमा निवासी दीवान सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम पंचायत सीमा के ग्राम प्रधान बालम सिंह व ग्राम विकास अधिकारी दिनेश सिंह राणा द्वारा ग्राम पंचायत में वर्ष 2008 से 2019 के बीच हुए निर्माण कार्यो में सरकारी धन का दुरप्रयोग  किया गया है। इसकी जाँच कराने के लिए उनके द्वारा राज्य सरकार ,जिला अधिकारी अल्मोड़ा व जिला पंचायत राज अधिकारी अल्मोड़ा को शिकायत की गई। उनकी शिकायत पर 21 अगस्त 2021 को जिला पंचायत राज अधिकारी ने पूरे प्रकरण की जाँच हेतु आदेश जारी किए। जाँच के दौरान शिकायतकर्ता दीवान सिंह, पूर्व प्रधान बालम सिंह, वर्तमान प्रधान श्रीमती तारा बिष्ठ,  ,ग्राम विकास अधिकारी , कनिष्ठ अभियंता मनरेगा व अन्य ग्राम वासी उपस्थित थे। जिसमें घपले की पुष्टि के बाद रिकबरी के आदेश हुए थे ।

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