संपत्ति हड़पने के आरोप में शहर कोतवाली में तीन आरोपियों पर मुकदमा

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देहरादून। शहर कोतवाली में संपत्ति हड़पने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पीड़ित पक्ष की ओर से दिए गए तथ्यों की जांच कर रही है। वन विहार कॉलोनी शिमला बाईपास रोड, मेहूंवाला निवासी गुलशन बेगम पत्नी सलीम अहमद ने तहरीर दी। बताया कि वह संपत्ति संख्या 41 गांधी रोड की संयुक्त मालकिन हैं। जिसे उन्होंने अपनी देवरानी अमीना बेगम पत्नी नफीस अहमद के साथ साझा किया था। वर्ष 1998 में आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्होंने देहरादून छोड़ दिया और दिल्ली में रहने लगीं। वर्ष 2022 में वह वापस देहरादून लौटकर किराये के मकान में रहने लगीं। अप्रैल 2024 में नगर निगम देहरादून के कर विभाग से उनके नाम का मालिकाना हक बदलने का नोटिस मिला। जांच करने पर पता लगा कि नसीर अहमद निवासी गांधी रोड ने उनकी संपत्ति का मालिकाना हक अपने नाम करवाने के लिए आवेदन दिया था।

आरोप है कि वर्ष 2004 में उनकी संपत्ति का मालिकाना हक फर्जीवाड़े से रिहाना परवीन पत्नी नसीर अहमद के नाम किया गया। रिहाना की मौत के बाद उनके पति नसीर अहमद ने दोबारा संपत्ति का स्वामित्व अपने नाम स्थानांतरित करवाने के लिए आवेदन दिया। नगर निगम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर पीड़िता को पता चला कि तीन जनवरी 2003 को बनाए गए एक फर्जी एग्रीमेंट जरिए फजीवाड़ा किया गया। गुलशन बेगम ने आरोप लगाया कि जमीर अहमद, सगीर अहमद और नसीर अहमद ने मिलकर फर्जी विक्रय पत्र 8 अप्रैल 2004 दर्ज कराया। नगर निगम के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर संपत्ति को अपने नाम दर्ज करा लिया। मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने नसीर अहमद, जमीर अहमद और सगीर अहमद के खिलाफ फर्जीवाड़े से संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज किया है। शहर कोतवाल सीबीएस अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।

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