रात 10 बजे के बाद बारात में बैंड का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित -प्रशासन ने बैंक्विट हॉल, डीजे, बैंड आदि से जुड़े व्यापारियों के लिए तय किए मानक
हल्द्वानी। शादियों के सीजन में शहर में लगने वाले जाम और राहगीरों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने बैंक्विट हॉल, डीजे, बैंड आदि से जुड़े व्यापारियों के लिए नियम और मानक तय किए हैं। जिसके तहत बैंक्विट हॉल स्वामी को शादी तथा अन्य समारोह की बुकिंग की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से संबंधित थाने को देनी होगी। नए नियमों व मानकों के तहत बारात शुरू करने का स्थान (जनमासा) बैंक्विट हॉल से 500 मीटर की परिधि से अधिक दूरी पर नहीं होगा। वहीं बैंक्विट हॉल के एंट्री गेट पर होने वाली रिबन सेरेमनी गेट पर न लगाकर बैंकेट हॉल के कॉरिडोर में अंदर लगायी जाएगी ताकि बारात सड़क पर न खड़ी हो और ट्रैफिक सुगमता से चलता रहे। रात्रि 10 बजे के बाद बारात में बैंड का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। साथ ही बैंड के साथ साउंड ट्रॉली का प्रयोग भी प्रतिबंध होगा। इसके अलावा प्रत्येक बैंक्विट हॉल में संपूर्ण क्षेत्र को पार्किंग सहित सीसीटीवी लगाया जाना आवश्यक होगा तथा पूरे परिसर एवं पार्किंग में प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक होगी।
बैंक्विट हॉल स्वामी, कैटरिंग एवं बैंड वालों आदि को अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना भी अनिवार्य है। वहीं कैटरिंग कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, बैंक्विट हॉल को फ़ूड सेफ्टी विभाग से कैटरिंग लाइसेंस लिया जाना भी अनिवार्य होगा। साथ ही विवाह एवं अन्य समारोह में फायरिंग प्रतिबंधित होगी। विवाह समारोह एवं अन्य आयोजनों में अधिकतम रात्रि 12 तक ही भोजन परोसा जाएगा। बैंक्वेट हॉल स्वामी कूड़े का नगर निगम के माध्यम से विधिवत निस्तारण करना होगा।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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