जमीन क्रय विक्रय में धोखाधड़ी के आरोपी एक महिला व पुरुष को दो-दो साल का कारावास

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नैनीताल। अपर सिविल जज, जूडि नैनीताल स्नेहा नारंग की अदालत ने जमीन क्रय विक्रय में धोखाधड़ी के आरोपी एक महिला व एक पुरुष को दोषी ठहराते हुए उन्हें दो दो साल के कारावास व दस दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी अश्विनी प्रसाद ने अक्टूबर 2012 में अभियुक्त गीता देवी और जोसेफ जॉन से मुलाकात की। जोसेफ ने अश्विनी को गीता देवी से मिलवाया, जिसने खुद को एक जमीन की “पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर” बताया। दोनों ने अश्विनी से 3.25 लाख रुपये प्रति नाली के हिसाब से जमीन खरीदने का सौदा तय किया।

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वादी ने अभियुक्तों के कहने पर 12 जनवरी 2012 से 16 मार्च 2015 के बीच कुल 6.33 लाख रुपये गीता देवी और जोसेफ जॉन की पत्नी कांता जोसेफ के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। वादी ने यह धनराशि किश्तों में दी। क्योंकि अभियुक्तों ने उसे बताया कि जमीन के मालिक अशोक कुमार को इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। हालाँकि, अभियुक्तों ने न तो जमीन की रजिस्ट्री की और न ही पैसे वापस दिए।

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अक्टूबर 2016 में, अश्विनी प्रसाद को पता चला कि जमीन के मालिक अशोक कुमार की मृत्यु 2014 में ही हो चुकी थी, लेकिन अभियुक्तों ने यह जानकारी उससे दो साल तक छुपाए रखी। जब वादी ने अपने पैंसे वापस मांगे तो अभियुक्तों ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। बाद में, भीमताल थाने में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत अभियुक्तों ने पैसे वापस करने की सहमति दी और 6.33 लाख रुपये के चार चेक दिए। लेकिन, ये सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद वादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय में 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक याचिका दायर की।

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न्यायालय ने पाया कि अभियुक्तों ने वादी से छल किया और उसे धोखे से पैसे देने के लिए प्रेरित किया। यह भी साबित हुआ कि अभियुक्तों ने जानबूझकर जमीन के मालिक की मृत्यु की जानकारी छिपाई और वादी के साथ धोखाधड़ी की। फैसले के बाद, दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर नैनीताल जिला कारागार भेज दिया गया।

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