दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त, चखुटिया के अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए जिला कारागार से रिहा करने के आदेश
अल्मोड़ा। दुष्कर्म के एक मामले में सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की कोर्ट ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने और परीक्षण के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए जिला कारागार से रिहा करने के आदेश दे दिए। अगस्त 2020 में थाना चौखुटिया में मासी निवासी महेंद्र सिंह और दिनेश सिंह के खिलाफ क्षेत्र की एक महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इस दौरान दुष्कर्म का वीडियो बनाने के आरोपी दिनेश सिंह की मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने साक्ष्यों और पत्रावलियों का परिसीलन करते हुए महेंद्र सिंह को दोष मुक्त पाया है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता राजेश रौतेला ने पक्ष रखा।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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