सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य, होगी कार्रवाई

खबर शेयर करें

हल्द्वानी। निजी या कमर्शियल वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य है। बीमा न होने पर वाहन सीज की कार्रवाई के साथ 2500 से 5000 रुपये तक जुर्माना भी वसूला जा सकता है। इसके लिए शहर में चल रहे वाहनों की जांच के दौरान परिवहन विभाग थर्ड पार्टी बीमा को भी देखेगा।

शहर में बिना बीमा कराए भी वाहन बेधड़क चल रहे हैं। जांच के दौरान भी कई बार ऐसे वाहन पकड़े जा चुके हैं। वहीं कुछ वाहन चालक सिर्फ बीमा में खुद को ही शामिल करते हैं। मगर किसी भी तरह के निजी या कमर्शियल वाहन के लिए थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। ताकि किसी वाहन से दुघर्टना होने पर उस नुकसान को भी बीमा कंपनी कवर कर सके।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  मुख्यमंत्री ने किया चार हेली सेवाओं का शुभारंभ -देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर का किराया देखें...

मगर नियम का पालन न होने पर अब परिवहन विभाग भी कार्रवाई के मूड में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की बीते फरवरी में बैठक हुई थी। जिसमें वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा का प्रावधान का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद संयुक्त परिवहन आयुक्त उत्तराखंड की ओर से भी सभी संभागीय कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश जारी हो गए हैं।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119