लाल किला कार विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा -कई हाथों में बदली थी संदिग्ध आई-20 कार

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नई दिल्ली, 11 नवंबर। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए कार विस्फोट की जांच में नया खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई हुंडई आई-20 कार फरीदाबाद के सेक्टर-37 स्थित एक सेकेंड-हैंड कार डीलर से खरीदी गई थी।

सूत्रों के मुताबिक, यह कार शुरुआत में मोहम्मद सलमान के पास थी, जिसे सोमवार रात गिरफ्तार किया गया। कार का मालिकाना हक कई बार बदला — पहले नदीम को बेची गई, फिर फरीदाबाद के डीलर के पास पहुंची। इसके बाद कार आमिर ने खरीदी और फिर तारिक के पास गई, जिस पर भी फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है। अंततः यह गाड़ी मोहम्मद उमर के पास पहुंची।

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जांच एजेंसियां फिलहाल आमिर और तारिक दोनों के आतंकी कनेक्शन की पड़ताल कर रही हैं।

सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी जांच में पता चला है कि सफेद आई-20 कार दोपहर करीब 3:19 बजे लाल किला पार्किंग क्षेत्र के पास खड़ी हुई थी और करीब तीन घंटे वहीं रही। शाम 6:48 बजे कार पार्किंग से बाहर निकलते हुए देखी गई। उस समय क्षेत्र में भारी भीड़ थी।

पुलिस आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि यह पता चल सके कि वाहन को कौन लाया, कार में कौन सवार था और बाद में उसे कौन लेकर गया। जांच टीमें कार के पूरे रूट ट्रेस करने में जुटी हैं — यानी वह कहां से चली, कैसे लाल किला पार्किंग तक पहुंची और बाद में स्मारक के सामने ट्रैफिक सिग्नल की ओर बढ़ी।

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सूत्रों ने बताया कि फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति अकेला दिखाई दे रहा है, और दरियागंज की दिशा में भी जांच जारी है।

आतंकी मॉड्यूल से जुड़ाव के संकेत

यह विस्फोट सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी हुंडई आई-20 कार में हुआ, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई।

गौरतलब है कि यह घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 2,900 किलोग्राम विस्फोटक, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था।

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जांच एजेंसियों ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के दो डॉक्टरों — आदिल अहमद राथर और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था, जो आतंकी संगठनों से जुड़े थे। सूत्रों के अनुसार, इन्हीं गिरफ्तारियों के बाद मॉड्यूल में दहशत फैल गई और यह विस्फोट हुआ।

यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज

इस घटना को लेकर यूएपीए की धारा 16 और 18, साथ ही विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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