मलाईदार अनुभाग पाने को लगाई सिफारिश तो होगी कार्रवाई

देहरादून। सचिवालय प्रशासन ने वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2025 को जारी कर दिया है। अब मलाईदार अनुभाग पाने को सिफारिश लगाने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एक अनुभाग में पांच साल से अधिक नहीं रह पाएंगे। सचिव सचिवालय प्रशासन दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से तबादला नीति जारी की गई। श्रेणी क, ख, ग स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों के तबादलों को तीन समितियों का गठन किया गया है। एक अनुभाग में तैनाती को लेकर समय सीमा तय कर दी गई है। सिर्फ प्रशासनिक और अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ कर तय समय से पहले तबादला नहीं होगा।
श्रेणी क अफसरों का विभाग में तैनाती समय तीन वर्ष रहेगा। कम्प्यूटर सहायक का एक अनुभाग में अधिकतम समय सात वर्ष तय किया गया है। श्रेणी क क अफसरों के लिए मुख्य सचिव से अनुमोदन लेना होगा। श्रेणी ख और ग में सचिव सचिवालय प्रशासन का अनुमोदन अनिवार्य होगा। बिना किसी ठोस कारण के कर्मचारी संरेडर नहीं किए जाएंगे। एक अनुभाग से तबादला होने पर पांच साल से पहले वहीं तैनाती नहीं मिलेगी। संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों, कर्मचारियों की तैनाती महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभागों, अनुभागों में नहीं की जाएगी। ज्वाइन न करने वालों को नहीं होगा वेतन का भुगतान विभाग, अनुभाग बदलने के तीन दिन के भीतर ज्वाइन न करने वालों का वेतन जारी नहीं होगा। बिना प्रतिस्थानी का इंतजार किए बिना कार्यमुक्त होना होगा। तबादला होने पर अवकाश मंजूर नहीं होगा। आदेश न मानने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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