अधिवक्ता बिष्ट ने आरोपी प्रोफेसर को निर्दोष साबित कर दिखाया

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हल्दूचौड़ शिवपुरी बमेठा बंगर खीमा निवासी तेज तर्रार अधिवक्ता रविंद्र सिंह बिष्ट ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर को अपनी मेहनत से निर्दोष साबित कर दिखाया।

थाना काठगोदाम में पीड़िता असिस्टेंट प्रोफेसर की माता रागिनी मंड्रेली ने तहरीर देकर असिस्टेंट प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार पर अपनी पुत्री अल्फा मंड्रेला को 10 लाख दहेज के लिए फोन के माध्यम से प्रताड़ित करने के संबंध में तहरीर दी। तहरीर के कथन अनुसार पीड़िता और आरोपी दोनों व्यावसायिक तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर थे, दोनों की शादी मेट्रोमोनियल साइड देहरादून से हुई थी।15 मार्च 2017 को शादी की तिथि नियत थी, परंतु आरोपी सुरेंद्र कुमार के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने गाली-गलौज करने को लेकर शादी से ठीक 3 दिन पहले थाना काठगोदाम में शिकायत दी।

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जिस पर थाना काठगोदाम ने 3/4 दहेज अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष ने वाद के विचारण एवं अपराध को सिद्ध करने के लिए 8 गवाहों एवं 7 दस्तावेज साक्षी प्रस्तुत किए। आरोपी सुरेंद्र कुमार की ओर से अधिवक्ता रविंद्र राजीव बिष्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर को निर्दोष साबित करने के लिए गवाहों के बयानों में विरोधाभास बताते हुए तर्क दिया। उच्चतम न्यायालय की नजीरो को न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट (2) विशाल गोयल ने आरोपी को अपराध से दोष मुक्त कर दिया।

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