नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप नहीं हुए सिद्ध, कोर्ट ने किया दोषमुक्त

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पौड़ी। कोतवाली कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट के आरोपी पिता को अदालत ने दोषमुक्त किया है। विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट धर्म सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पोक्सो एक्ट विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 17 जुलाई 2023 को कोतवाली कोटद्वार के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बेटी ने ही पिता पर दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाए थे।

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तहरीर में बताया गया कि पिता शराब के नशे में आए दिन बेटियों के साथ मारपीट और दुष्कर्म करने का प्रयास करता है, जिससे बेटियां अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगी थीं। बताया कि मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। शराब की लत की वजह से दूसरी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई।

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नाबालिग की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता पर पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 19 जुलाई 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने करीब एक माह बाद 16 नवंबर 2023 को आरोपी पिता को जमानत पर छोड़ दिया। अब अभियोजन पक्ष न्यायालय में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर उक्त आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा, जिस पर न्यायालय ने आरोपी मोहन सिंह सैनी को उक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

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