गांजा तस्करी के आरोपियों की जमानत खारिज
अल्मोड़ा 14 जुलाई : गांजा तस्करी के मामले में जेल भेजे गए दो अभियुक्तों की जमानत विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने खारिज कर दी है।
अभियोजन के अनुसार 30 जून 2021 को जिले के सल्ट ब्लॉक में सल्ट थाने के एसआई गिरीश चंद्र पंत ने चेकिंग के दौरान कार संख्या यूके-07-एन- 7335 में सवार पुष्पेंद्र कुमार पुत्र सुरेश सिंह निवासी दलपतपुर ठाकुरद्वारा व जोगेंद्र कुमार पुत्र मोहन सिंह निवासी बोहरनपुर ठाकुरद्वारा के पास से 53 किलो 260 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। जिसके बाद दोनों अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए याचिका न्यायालय में दर्ज की। शासकीय अधिवक्ता पूरन कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि यदि अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया तो वह जमानत का दुरुपयोग कर सकते हैं। पत्रावली परिशीलन के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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