उत्तराखंड में भी यूपीएस पर लगी मुहर, कैबिनेट ने दी मंजूरी

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उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सोमवार को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। इस तरह अब उत्तराखंड में भी कर्मचारी एनपीएस के साथ ही यूपीएस का भी विकल्प चुन सकेंगे। राज्य में करीब सवा लाख नई पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारी हैं, जो यूपीएस का भी विकल्प चुन सकेंगे। उत्तराखंड में मौजूदा समय में एक लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम योजना से जुड़े हैं। अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाया गया। इस दायरे में सवा लाख के करीब कर्मचारी आ रहे हैं।

नई पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारी एक दशक से भी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग करते आ रहे हैं। इसी दबाव में कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया। उत्तराखंड में भी कर्मचारी ओपीएस बहाली को लेकर आंदोलनरत हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने पेंशन योजना के तीसरे विकल्प के रूप में यूपीएस को लागू कर दिया। अभी तक उत्तराखंड में इस योजना को लागू नहीं किया गया था। सोमवार को कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी देते हुए उत्तराखंड में यूपीएस का रास्ता साफ कर दिया है।

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।

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