सरकार से धोखाधड़ी, दस करोड़ के बकायेदार पर मुकदमा दर्ज
-राजस्व वसूली चैक बाउंस एवं राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर हुई कार्यवाही
देहरादून। जनपद में राजस्व वसूली पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को कड़े निर्देश दिए गए। जिसके क्रम में जनपद में लगातार संबंधित अधिकारियों द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है।बड़े बकायादारों की अचल संपत्ति कुर्क एवं नीलामी प्रक्रिया को संपादित कर राजस्व संग्रह किया जा रहा हैं। वहीं उप जिलाधिकारी सदर कुमकुम जोशी द्वारा शहर में बड़े बकायदारों पर निरंतर वसूली की कार्रवाई की जा रही हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर 10 करोड़ के बकायादार संजीव थपलियाल पर राज्य सरकार से धोखाधड़ी, राजस्व वसूली, चैक बाउंस एवं राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज की गई।
तहसील सदर के प्रांगण में कुर्कशुदा अचल सम्पत्ति को सार्वजनिक रूप से नीलाम किया गया था।जिसमें कुल चार बोलीदाता सौरभ ममगाई, नीरज सिंह नेगी, गोपाल दत्त भारद्वाज तथा संजीव थपलियाल उपस्थित हुए थे। नीलामी की प्रकिया से पूर्व उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष नीलामी की शर्तों को पढ़ा गया था।
नीलामी सर्वप्रथम मौजा चक अजबपुर कला के चार खसरा नम्बरों के कुल रकबा 0.1472 हैक्टेयर हेतू सम्पन्न करायी गयी।उपस्थित बोलीदाताओं में से सर्वोच्च बोलीदाता संजीव थपलियाल निवासी ई-5 फ्रेन्ड्स एन्कलेव शाह नगर, पो.ओ. डिफेन्स कालोनी देहरादून द्वारा दस करोड़ रुपए की बोली लगाने पर उनके नाम पर नीलामी छोड़ी गई। नीलाम की शर्तों के अनुसार संजीव थपलियाल द्वारा कुल नीलाम धनराशि का 1/4 भाग अर्थात दो करोड़ पचास लाख रुपए का चैक जो कि तहसीलदार (सदर) देहरादून के पक्ष में देय था, को उसी दिन नीलामी के तुरन्त बाद उपलब्ध करा दिया गया था। किन्तु उनके द्वारा उक्त चैक के भुगतान पर स्टॉप पेमेन्ट करा दिया गया है।जिससे कारण राज्य सरकार की ओर से राज्यहित व राजस्व वसूली की कार्यवाही बाधित हुई।
बताया गया कि नीलामी प्राप्तकर्ता संजीव थपलियाल द्वारा जानबूझकर उक्त प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए नीलामी अपने नाम ली और फिर समस्त की गयी प्रक्रिया को एक सुनियोजित षड़यंत्र के तहत पहले चैक दिया और फिर उस चैक का स्टॉप पेमेन्ट करा दिया। जो कि स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करते हुए, सरकार को राजस्व वसूली में बाधा उत्पन्न कर राजकीय कार्य बाधित किया गया। इस प्रकार संजीव थपलियाल का उक्त कृत्य एक गम्भीर प्रकृति का अपराध है,जो बकायेदार के साथ मिलकर उक्त आपराधिक कृत्य करने की सम्भावना व्यक्त करता है। उक्तानुसार संजीव थपलियाल के विरुद्ध धोखाधड़ी, राजकीय कार्य में वाधा व लोक सेवक के साथ कपट करने के कारण बीएनएस 2024 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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