दिल्ली में लाल किला विस्फोट मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज, राजधानी में हाई अलर्ट

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नई दिल्ली। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों के मुताबिक, इस धमाके में नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई वाहन जलकर खाक हो गए।

पुलिस ने बताया कि यह मामला कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है। प्राथमिकी यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज की गई है, जो क्रमशः आतंकवादी हमले और उसकी साजिश से संबंधित हैं। इसके अलावा विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराएं भी लगाई गई हैं।

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वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में ‘हाई अलर्ट’ घोषित कर दिया गया है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में अचानक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाका इतना तीव्र था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं और क्षेत्र में अफरातफरी मच गई।

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पुलिस की विशेष टीमें, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां घटना स्थल की बारीकी से जांच कर रही हैं। विस्फोट के कारणों और संभावित साजिश के सुराग तलाशने के लिए जांच जारी है।

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