जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मतदान को लेकर डीएम व एसएसपी कोर्ट में तलब

नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए वोटिंग में आए कुछ सदस्यों को एक दल द्वारा उठाए जाने संबंधी प्रार्थनापत्र में न्यायालय पहुंचे दस सदस्यों को हाईकोर्ट सुरक्षा में मतदान करने के आदेश दिए।
न्यायालय ने एसएसपी.को पांच अपहृत सदस्यों को तलाशकर वोट करवाने को कहा और शाम 4:30 बजे जिलाधिकारी के साथ न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है ।
नैनीताल के जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज 27 चयनित सदस्य मतदान करने वाले थे। खबर आई कि सवेरे कुछ सदस्यों का अपहरण कर लिया गया है। इस बात को लेकर कांग्रेस समर्थित पक्ष दस सदस्यों को लेकर उच्च न्यायालय पहुंचे। न्यायालय ने डीएम वंदना सिंह और एसएसपी.प्रह्लाद नारायण मीणा को ऑनलाइन तलब किया।
नैनीताल लोकल गाइड न्यायालय ने याची के अधिवक्ता अवतार सिंह रावत और डीएस. मेहता के साथ महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और सीएससी.चंद्रशेखर सिंह रावत को सुना। न्यायालय ने न्यायालय में उपस्थित देवकी बिष्ट, पूनम बिष्ट, पुष्पा नेगी, निधि जोशी, अनीता आर्या, जिशान्त कुमार, अर्नव कंबोज, मीना देवी, हेम चंद नैनवाल और संजय बोहरा को हाईकोर्ट की सुरक्षा में पोलिंग बूथ तक ले जाने को कहा है। इसके लिए हाईकोर्ट के सीओ रमेश बिष्ट को जिम्मेदारी सौंपी है।
न्यायालय को बताया गया कि पांच सदस्य शहर से बाहर हैं, जिन्हें लाने के लिए न्यायालय ने एसएसपी को कहा गया है। न्यायालय ने एसएसपी और डीएम को 4:30 बजे आने को कहा है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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