नैनीताल जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक एवं कर्मचारियों समेत तीन लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा
हल्द्वानी। नैनीताल जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक एवं कर्मचारियों सहित तीन लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। नैनीताल डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक की प्रधान शाखा हल्द्वानी के प्रबंधक व बैंक कर्मचारी तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस कोतवाली में धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जानकारी के अनुसार नैनीताल डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक की प्रधान शाखा में पेंशनर दुर्गादत्त का पेंशन खाता उनके सेवाकाल से ही संचालित है। बैंक की प्रधान शाखा के खाता धारक राजकीय पेंशनर दुर्गादत्त की मृत्यु के अगले दिन ही उनके उत्तराधिकारियों ने बैंक के प्रबंधन को खाता धारक की मृत्यु की सूचना दी।
खाता धारक दुर्गादत्त की मृत्यु के पश्चात कोषाधिकारी ने भी शाखा प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि मृतक स्व. दुर्गादत्त की खाते की धनराशि को उनके आश्रितों को प्रदान की जाए। मामले में बैंक के खाता धारक के आश्रितों और परिजनों ने जब प्रधान शाखा में जाकर कोषाधिकारी के निर्देश पर खाते में जमा धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तो बैंक प्रबंधन ने उपरोक्त धनराशि आश्रित को देने से मना कर दिया और बैंक खाते में जमा धनराशि नॉमिनी को दिए जाने और खाते को बंद करने की सूचना दी।
वहीं खाता धारक के आश्रितों का कहना है कि कोषाधिकारी के निर्देश के पश्चात बैंक प्रधान शाखा के बैंक प्रबंधन तथा बैंक कर्मचारियों का यह उत्तरदायित्व कि वह खाता धारक की जमा धनराशि को खाताधारक की मृत्यु के उपरांत खाता धारक के सभी आश्रितों को समान रूप से वितरित करें और नॉमिनी को बैंक खाते में जमा धनराशि देने का कोई भी अधिकार बैंक प्रबंधन को नहीं है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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