जमीन बेचने के नाम पर 66 लाख की धोखाधड़ी -महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
काशीपुर। जमीन बेचने के नाम पर 66 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चामुण्डा विहार, फेस-1, रामनगर रोड निवासी मनोज कुमार सचदेवा पुत्र स्व. इन्द्रजीत सचदेवा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि रामगंगा विहार, फेस-2, सांई मन्दिर के पास मुरादाबाद निवासी उसकी रिश्ते की मौसी किरन पुरी पत्नी राजकुमार पुरी ने उससे काशीपुर में जमीन खरीदने की इच्छा जताई, जिस पर उसने मोहल्ला पक्काकोट निवासी अनिल शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा से बात की तो अनिल शर्मा ने उसे ग्राम बरखेड़ा पाण्डेय सुमेर कौशिक पुत्र संजय कौशिक से मिलवाया और कहा हम दोनों मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं हमें तुम्हें काशीपुर में अच्छी जमीन दिलवा देंगे। इस के बाद दोनों ने उसे व उसकी मौसी को अमरजीत कौर पत्नी महेन्द्र सिंह व उसके पुत्र गुरजीत सिंह से मिलवाया और अमरजीत कौर की खसरा नं. 84 मि. रकबा 0.065 हेक्टेयर व खसरा नं. 84 मि0 रकबा 1.243 हेक्टेयर कुल रकबा 1.308 हेक्टेयर यानि 3.23 एकड़ जमीन ग्राम बरखेड़ा राजपूत दिखाई जिस पर एक मकान व ढाबा भी बना हुआ था और बताया कि उक्त जमीन पाक साफ है और उस पर कोई लोन इत्यादि भी नहीं है।
जिसके बाद उसकी मौसी ने जमीन का सौदा एक करोड़ 64 लाख 73 हजार रुपये में कर लिया और गवाहन की मौजूदगी में एक इकरारनामा रसीद भी 100 रुपये के स्टाम्प पर तहसील काशीपुर में सात नवंबर 2022 को कर लिया तथा दस लाख रुपये अमरजीत कौर को आरटीजीएस के माध्यम दिये। इसके बाद साठ लाख रुपये अमरजीत कौर के खाते में और ट्रांसफर कर दिये। जिसके बाद 21 नवंबर 2022 को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय काशीपुर पहुंचकर उसकी मौसी ने स्टाम्प खरीद लिये गये और उस पर बैनामा भी लिखवा दिया।
इस दौरान अनिल शर्मा व सुमेर कौशिक व गुरजीत सिंह आये और इन्होंने रजिस्ट्री बैनामे पर अपने हस्ताक्षर बतौर गवाहन किये और कहा कि अमरजीत कौर अभी थोड़ी देर में आ जायेंगी हम उन्हें लेने जा रहे हैं। परन्तु अमरजीत कौर रजिस्ट्री के समय तक वहां नहीं पहुंची। जिसके बाद वह व उसकी मौसी उक्त लोगों के घर के चक्कर लगाते रहे परन्तु इन्होंने प्रार्थी की मौसी के हक में बैनामा नहीं कराया और कहा कि पैसे वापस कर देंगे। ज्यादा जोर देने पर चार लाख रुपये इन लोगों ने वापस किये। आरोप लगाया कि 13 मई 2024 की सुबह लगभग 10 बजे सुमेर कौशिक, गुरकीरत भुल्लर पूत्र महेंद्र सिंह व गुरकीरत सिंह पुत्र नामालूम अलीगंज रोड पर प्रार्थी को मिले। जब उसने अपनी रकम वापस करने को कहा तो आरापियों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए कहा कि हमारा काम ही लोगों को जमीन दिखाकर ठगने का है। कहा कि आरोपी रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हंै। पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 504, 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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