बनभूलपुरा दंगा मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश करे सरकार : हाईकोर्ट

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नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फरवरी 2024 में हुए बनभूलपुरा हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अब्दुल मोईद और जावेद  की जमानत प्रार्थना पत्रों  पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने सुनवाई जारी रखते हुए अगली सुनवाई 18 दिसम्बर की तिथि नियत की है। खंण्डपीठ ने सरकार से कहा है तब तक चार्जशीट कोर्ट में पेश करें। 

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सुनवाई पर सरकार की तरफ से कहा कि अब मामले में चार्जशीट दायर हो गयी इसलिए आरोपी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि अब्दुल मलिक व अन्य की तरफ से कहा गया कि सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। इसलिए उनकी जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई उच्च न्यायलय में ही की जाय।  

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जमानत प्रार्थनापत्र में अब्दुल मलिक ने कहा है कि जिस दिन यह घटना हुई वे हल्द्वानी न  होकर दिल्ली में थे। उन्हें वेबजह फंसाकर उनके ऊपर दंगा भड़काने और दंगाईयों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जब अपराध किया ही नहीं तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया। इसलिए उन्हें जमानत दी जाय।  उनकी जमानत प्रार्थना पत्र की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद कर रहे हैं ।

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