आरटीआई कार्यकर्ता भुवन पोखरिया की गिरफ्तारी पर रोक जारी

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता भुवन पोखरिया की गिरफ्तारी पर रोक व दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को जारी रखते हुए   सरकार से दो सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।

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मामले की अगली  सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। मामले के अनुसार चोरगलिया निवासी सुधीर जांगी व एक अन्य  द्वारा पोखरिया व दो अन्य तत्कालीन ग्राम प्रधानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि उन्हो  ंने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। याचिका में कहा गया कि यह मुकदमा   झूठा है। क्षेत्र के लोग अपनी मांग को लेकर विधायक से शिकायत कहने जा रहे थे। विधायक   ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने का समय दिया। जिसके बाद वह विधायक से   मिलने जा रहे थे।

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