बागेश्वर जिले  में खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट सख्त -कोर्ट कमिश्नर सहित खनन अधिकरियों से फिर से खड़िया खदानों का मौका मुवायना करने के निर्देश

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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने बागेश्वर जिले  में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की।  मामले की सुनवाई के बाद  मुख्य न्यायधीश जी. नरेंद्र व  न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खण्डपीठ ने न्यायमित्र दुष्यंत मैनाली, कोर्ट कमिश्नर सहित खनन अधिकरियों से फिर से खड़िया खदानों का मौका मुवायना कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। मामले को अति  गम्भीर मानते हुए कोर्ट ने इस मामले की दुबारा से जांच  करने के आदेश सभी एजेंसियों को दिए हैं। 

पूर्व में भी कोर्ट ने गांव वालों की शिकायत पर दो न्यायमित्र नियुक्त कर मामले की जाँच कराई थी ,परन्तु कोर्ट उससे सन्तुष्ट न होकर सभी एजेंसियों से अपने अपने माध्यम से जाँच करने के बाद रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई आने वाले मंगलवार को होगी। मामले में आज सम्बंधित अधिकारी पूर्व के आदेश पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। 

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  एसपी बागेश्वर की तरफ से कहा गया कि खदानों की जांच उच्च न्यायलय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर की जा रही है । वहीं जाँच कमेटी के अध्यक्ष ने सुविधाएं न मिलने का ब्यौरा देकर कहा कि की इसकी वजह से अभी तक खदानों का जाँच पूरी न हो सकी। न्यायमित्र की तरफ से कहा गया कि यह मामला अति गम्भीर है अवैध रूप से हुए खनन के कारण कई गांव में दरारें आ गई है ।  यही नहीं एक हजार साल पुराने कालिका मदिंर में भी दरारें आई हैं। 

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  खड़िया खनन करने के कारण पूरा जिला आपदा की जद में आ गया है। पूर्व में बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायमधीश को पत्र भेजकर कहा था कि अवैध खड़िया खनन करने के कारण उनकी कृषि भूमि, जल स्रोत ,पौराणिक मंदिर सहित गाँव की भूमि में दरारें आ चुकी है। लिहाजा इस अवैध खनन पर रोक लगाई जाय। पहले खड़िया खनन से क्षेत्र वासियों को रोजगार मिलता था अब अधिक धन कमाने के लिए खुदान मालिक मशीनों से खदान कर रहे हैं  । जिसकी वजह से घरों, मंदिरों, पहाड़ियों ,स्कूलों में बड़ी बड़ी दरार आने लगी हैं। इसलिए मशीनों व अवैध खनन पर रोक लगाई जाय। अगर रोक नही लगीं तो बागेश्वर जिले के हालात जोशीमठ की तरह होंगे।

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