एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी को गिरफ्तारी कारण लिखित में बताने के निर्देश

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नैनीताल । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नैनीताल सुशील शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर एन डी पी एस एक्ट में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी को गिरफ्तारी कारण लिखित में बताने के निर्देश समस्त थानों को देने को कहा है ।

सुशील शर्मा ने कहा है कि वर्तमान समय में एन०डी०पी०एस०एक्ट में उच्चतम न्यायालय  एवं उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा मामलों की कार्यवाही के संदर्भ में कई दिशा-निर्देश अपनी नजीरों में दिये हैं।

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जिसमें मुख्य रूप से एन०डी०पी०एस०एक्ट के अन्तर्गत गिरफतार होने वाले अभियुक्त को पूर्ण रूप से मौके पर लिखित में यह अवगत कराना है कि उसके पास एन०डी०पी०एस०एक्ट के अन्तर्गत माल बरामद हुआ है, जो कि  एन०डी०पी०एस०एक्ट के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है तथा फर्द की एक प्रति पढ़कर सुनाकर प्रत्येक अभियुक्त को अलग-अलग देकर उसके हस्ताक्षर कराना चाहिए ।

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एन०डी०पी०एस०एक्ट के अन्तर्गत अगर कोई माल वाहन में बरामद होता है और वह वाहन मुल्जिम का स्वयं हो या उसके परिवारजनों का हो तो उन्हें भी एन०डी०पी०एस०एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बनाया जाना आवश्यक है विवेचना के दौरान जो भी सही तथ्य सामने आये, उसी अनुसार आरोप पत्र परिजनों के विरूद्व दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। 

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  यहां बता दें कि ऐसा न करने पर पिछले दिनों एन डी पी एस एक्ट में गिरफ्तार जिन लोगों को न्यायिक रिमांड के लिये कोर्ट लाया गया था, उनको न्यायिक रिमांड में जेल भेजने की पुलिस की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी थी ।

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