उद्यान विभाग के घोटालों की जांच सीबीआई से कराये सरकार : हाईकोर्ट

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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जाँच सीबीआई से करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार से सी बी आई का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं ।

    उद्यान विभागके घोटाले की जांच सी बी आई या किसी अन्य एजेंसी से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं  पर मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ  ने अपना निर्णय देते हुए मामले को अति गम्भीर मनाते हुए मामले की जाँच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। खण्डपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के अधिकारी इस मामले में सीबीआई की समस्त दस्तावेजों के साथ सहयोग करें। 

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  मामले के अनुसार दीपक करगेती, गोपाल उप्रेती व अन्य ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है। याचिकाओं में कहा गया है कि उद्यान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया है जिसमें फल और अन्य के पौंधारोपण में गड़बडियां की गई है।  विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क आँर्ड़र जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया है जिसका पेमेंट भी कर दिया गया।  इस पूरे मामले में कई वित्तीय व अन्य गड़बडियां हुई हैं जिसकी सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराई जाए।

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  हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख दिया था । जिस पर फैसला अब सुनाया गया है । मुख्य न्यायधीश के 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति से पूर्व यह एक महत्वपूर्ण आदेश है ।

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