त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को भी होगी सुनवाई
नैनीताल। हाईकोर्ट ने 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक जारी रखी है और याचिकाकर्ताओं से गलत आरक्षण निर्धारण के विवरण मांगे हैं।
सरकार ने आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करने को एकमात्र विकल्प बताया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इसे संवैधानिक बाध्यता बताया। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। याचिकाकर्ताओं ने 9 और 11 जून की नियमावली को चुनौती दी है, जिसमें पुराने आरक्षण रोस्टर को रद्द कर नया लागू किया गया था।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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