महिला का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोपी की जमानत खारिज

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नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह की अदालत ने एक महिला का अपहरण कर उसकी नैनीताल के एक होटल में हत्या करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 अगस्त 2023 को तल्लीताल थाने में मृतका इरम खान की बहन फरहीन वारसी पुत्री रिजवान उल हक नि०- लाल नगरी, पंजाब नेशनल बैंक के पास मुरादाबाद, थाना कटघर,मुरादाबाद रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी बहन इरम खान को गुलजार अपने साथ मुरादाबाद से अपहरण कर षड्यंत्र के तहत 31 जुलाई को नैनीताल लाया था  अभियुक्त गुलजार पूर्व से ही इरम के पीछे पड़ा था । गुलजार पूर्व से शादीशुदा होने के अलावा 3 बच्चों का बाप था । इसके बाद भी वह इरम से शादी का दबाव डालता था और मना करने पर मारपीट करता और जान से मारने की धमकी देता था। इस संबंध में थाना मुगलपुरा मुरादाबाद में रिपोर्ट लिखायी गयी। आरोप है कि गुलजार ने नौकरी का झांसा देकर इरम के साथ सम्बन्ध बनाये, झूठी निकाह की रसीद बनवायी और उसकी बहन के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और मृतका के फोटो वायरल भी कर दिये।  

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  31 जुलाई को गुलजार षड्यंत्र के तहत इरम को नैनीताल लाया और यहां तल्लीताल के एक होटल में जहर देकर इरम की हत्या कर दी । नैनीताल पुलिस ने आरोपी को 20 दिन बाद गिरफ्तार किया था । जिसकी आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी सुनवाई को पेश हुई ।

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    जमानत का विरोध करते हुए जीका शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने कोर्ट को बताया कि घटना के दिन आरोपी के मोबाइल लोकेशन घटनास्थल के पास पायी गयी है । महिला की हत्या जहर देने से हुई है और होटल में उसके रुकने के साक्ष्य हैं । इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी ।

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