नैनीताल जिपं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की हाईकोर्ट में सुनवाई आज -सुनवाई पर आमजन की नजरें टिकी

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नैनीताल । नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दिन 14 अगस्त की सुबह मतदान स्थल जिला पंचायत से करीब 150 मीटर की दूरी से 5 जिला पंचायत सदस्यों को बलपूर्वक उठाने के खिलाफ हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका की कल (आज) सोमवार को हाईकोर्ट में वाली सुनवाई पर आमजन की नजरें टिकी हुई हैं । 14 अगस्त को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद पिछले तीन दिनों में हुए नए घटनाक्रमों से हाईकोर्ट में होने जा रही सुनवाई कई मायनों में अहम मानी जा रही है । मुख्य न्यायधीश की कोर्ट में यह मामला 2 वें नम्बर पर सूचीबद्ध है ।

14 अगस्त को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुम हुए 5 सदस्यों को मतदान में शामिल कराने के लिये नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया था । लेकिन इन सदस्यों का पता न लगने से वे मतदान में हिस्सा नहीं ले पाए थे । इस मामले में एस एस पी, की ओर से लापता सदस्यों का शपथ पत्र कोर्ट में दिया गया है । जिसमें उन्होंने स्वेच्छा से मतदान में भाग न लेने का उल्लेख किया है । इन शपथ पत्रों पर हाईकोर्ट में बहस हो सकती है ।

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 इस मामले में सबसे अहम तथ्य गुम हुए 5 सदस्यों के मतदान किये बिना जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी वन्दना द्वारा मतगणना किये जाने व विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र जारी न कर मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाना भी है । ये मतपत्र भी सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे । जिसमें कोर्ट की सहमति या असहमति अहम होगी ।

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 गुम सदस्यों ने विगत दिवस वीडियो जारी कर कहा है कि वे गुम नहीं हैं और न ही उनका अपहरण हुआ है । वे अपनी मर्जी से घूमने गए हैं । जबकि उनके अपहरण का मुकदमा उनके परिजनों की ओर से दर्ज है । इन सदस्यों जिनमें डिकर सिंह मेवाड़ी, प्रमोद कोटलिया,दीप सिंह बिष्ट,विपिन जंतवाल,तरुण शर्मा को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है । इन सदस्यों के बयान व उसपर पर कोर्ट के रुख पर भी जनता की निगाहें रहेंगी ।

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कोर्ट में आज को तल्लीताल थाने में कांग्रेस व भाजपा सहित अन्य द्वारा दर्ज हुई एफ़आईआर,की कॉपी भी पेश होंगी।

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