अब विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर नहीं लगेगा टीसीएस
नई दिल्ली। अब क्रेडिट कार्ड से विदेश में जाकर किए जाने वाले किसी भी खर्च पर कोई टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नहीं लगेगा। हालांकि देश में रहकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से विदेश में कोई भुगतान करते हैं और यह भुगतान एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपए से अधिक होता है तो उस पर 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने टीसीएस से जुड़े नए नियम जारी किए है।
इसके तहत बैंक और क्रेडिट कार्ड के बीच आइटी नेटवर्क का उचित समाधान निकाले जाने तक फिलहाल क्रेडिट कार्ड को टीसीएस के दायरे से बाहर रखा है। हालांकि क्रेडिट कार्ड के अलावा अन्य माध्यम से अगर विदेश में जाकर सात लाख रुपये से अधिक किसी एक वित्त वर्ष में खर्च करते हैं तो उस पर 0.5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक का टैक्स लगेगा। ये नए नियम एक अक्टूबर को लागू हो जाएंगे।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com