राज्य के जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप ‘डी’ की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं पर रजिस्ट्रार को चार महीने के भीतर उचित निर्णय लेने के निर्देश

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को जांच रिपोर्ट के आधार पर चार महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई

यह आदेश हरिद्वार निवासी प्रियांशु त्यागी की जनहित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए सी बी आई या सी बी सी आई डी जैसी स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक जांच की मांग की गई थी। 

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  सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले की जांच के लिये राज्य सरकार द्वारा गठित दो-सदस्यीय जांच समिति, जिसकी अध्यक्षता उप-निबंधक मान सिंह सैनी कर रहे थे, ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर अपनी रिपोर्ट सितंबर 2022 में प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट तीनों जिलों की भर्ती प्रक्रियाओं पर केंद्रित थी, लेकिन अब तक रजिस्ट्रार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

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 राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि यदि पहले से निर्णय नहीं लिया गया है, तो रिपोर्ट पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए रजिस्ट्रार को चार महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, राज्य सरकार के अधिवक्ता को 24 घंटे के भीतर इस आदेश को रजिस्ट्रार तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है।

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हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्णय से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। इस आदेश का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

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