18 से लेकर 50 साल तक एकल महिलाओं को मिलेगा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ
देहरादून। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ 18 से लेकर 50 साल तक एकल महिलाओं को मिलेगा। योजना को लागू करने के लिए विभाग के पास दस करोड़ रुपए का सेस जमा हो चुका है। प्रदेश सरकार एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लंबे समय से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। योजना की रूप रेखा तय करने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया है। मंगलवार को विधानसभा में आयोजित उप समिति की बैठक के बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आबकारी विभाग से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क के जरिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए दस करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई।
उन्होंने बताया कि इस योजना के जरिए सरकार प्रदेश में निवासरत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमलों से पीड़ित एकल महिलओं को को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अनुदान देगी। इसके तहत ऐसी महिलाओं को कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुकुट पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, उद्यान, बुटीक, टेलरिंग, जनरल स्टोर, टिफन सेवा, कैंटीन, कैटरिंग, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, डाटा एन्ट्री कार्य, कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, टेली कॉलिंग जैसे कार्यों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक की आयुसीमा वाली एकल महिलाएं ही पात्र होंगी। जल्द ही अगली बैठक बुलाकर, अनुदान की राशि तय कर दी जाएगी। इसके बाद इसे कैबिनेट मंजूरी के बाद इसी साल प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव प्रशांत आर्य भी उपस्थित हुए।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com

उत्तराखंड : रेस्टोरेंट रिव्यू टास्क के नाम पर महिला से 1.40 लाख की साइबर ठगी