चेक बाउंस में आरोपी को छह माह की सजा, ढाई लाख का अर्थदंड

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रुद्रपुर। चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने एक आरोपी को छह माह का कारावास और ढाई लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सितारगंज रोड निवासी लक्ष्मणदास गोयल ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि 4 अक्तूबर 2017 को राजेंद्र कुमार अग्रवाल उससे दो लाख रुपये उधार मांगे और एक साल में लौटाने की बात कही। कई बार तकाजा करने के बाद राजेंद्र ने 10 जून 2019 को दो लाख रुपये का चेक दिया। चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया।

पीड़ित ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 15 जुलाई 2019 को वाद दायर किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गा शर्मा ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों और गवाहों को सुना। मजिस्ट्रेट दुर्गा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राजेंद्र को धारा 138 अधिनियम में दोषी पाने पर छह माह के कठिन कारावास की सजा और ढाई लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से दो लाख चालीस हजार रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में देय होगी।

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