रामनगर के सुहेल हत्यकांड के आरोपियों जमानत खारिज -सेना के जवान ने चार दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी ने हत्यारोपी सेना के जवान व एक अन्य की जमानत खारिज कर दी है। मामले के अनुसार अभियुक्त भरत आर्य जो कि भारतीय सेना में कार्यरत था, उसने अवकाश के दौरान घर आकर अपने अन्य चार दोस्तों के साथ षडयन्त्र से सुहेल का अपहरण कर मुरादाबाद क्षेत्र में हत्या कर दी थी। तीन अगस्त 2022 को रामनगर में जुबेर सिददीकि पुत्र नासिर निवासी नन्दा लाइन रामनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई सुहेल चोरपानी से दुकान बंद कर घर को अपनी मोटर साइकिल से लौट रहा था, जब वह रात्रि तक भी घर नही पहुंचा तो सूचना पुलिस को दी गई। रिपोर्ट कर्ता ने पुलिस को  बताया कि उसके भाई सुहेल का कुछ वर्षों पूर्व से दुकान के बगल में रहने वाले भरत आर्या की बहन पूजा से चक्कर चल रहा था तथा पूजा ने प्यार के कारण आत्महत्या कर ली। तभी से भरत आर्या का परिवार सुहेल से रजिश रखने लगा। तीन अगस्त को घटनास्थल के आस पास सीसीटीवी कैमरे व आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर मुख्य अभियुक्त भरत आर्या को पुलिस हिरासत लिया गया। जिसने पूछताछ पर बताया कि सह अभियुक्त दिनेश टम्टा व योगेश बिष्ट व मनोज उर्फ मन्नू नेपाली को घटना में शामिल कर मृतक सुहेल को दो अगस्त शाम को दुकान के पास से ही घायल कर अपनी गाड़ी डीएल-0सीपी-0209 में ले जाकर रास्ते में उसकी हत्या कर शव को मुरादाबाद छलजैट क्षेत्र में छुपाकर उसके ऊपर साक्ष्य छुपाने के मकसद से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वह सीसीटीवी कैमरे में भी तीनपानी के पास एक कार में मृतक को ले जाते हुए दिखाई दिए।

अभियुक्त भरत आर्या की निशानदेही पर छजलैट मुरादाबाद गन्ने के खेत से शव बरामद किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद कर ली थी। दिनेश ने गिरफ्तारी के उपरान्त जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि उसने अपने दोस्त भरत आर्या, मन्नू नेपाली, योगेश बिष्ट उर्फ पूर्वा के साथ मिलकर सुहेल की रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक से लूटे 7500 रुपए व आला कतल सरिया भी वन विभाग के पास बैरियर से आठ अगस्त को बरामद कराया तथा मनोज उर्फ मन्नू को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से घटना के उपरान्त कपड़ों के जले टुकड़ों को बरामद किया गया। आरोपियों ने गुरुवार को जमानत अर्जी पेश की। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने विरोध किया। अभियोजन पक्ष के तर्कों व पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई।

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