हाईकोर्ट में आवारा पशुओं की देखरेख और भरण पोषण की व्यवस्था न किए जाने के खिलाफ दायर याचिका  पर सुनवाई

खबर शेयर करें

नैनीताल ।  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश के मुनिकी रेती में नगर पालिका द्वारा  आवारा पशुओं की देखरेख और भरण पोषण की व्यवस्था न किए जाने के खिलाफ दायर याचिका  पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने 8 मई तक सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई की तिथि नियत की है। 

                  मामले के अनुसार पूर्व में  उच्च न्यायालय ने सभी नगर निकायों को आदेश दिया था कि निकाय आवारा पशुओं के लिए भोजन व रहने की व्यवस्था करें। परन्तु मूनकीरेती नगर पालिका के द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया। जिसको लेकर देहरादून की दून एनिमल वेल्फेयर संस्थान ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिका उनको सहयोग नही कर रही है। जबकि उनके द्वारा कई नगर पालिकाओं के साथ आवारा पशुओं के भोजन रहन सहन का अनुबंध किया हुआ है।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
फ़ास्ट न्यूज़ 👉  पत्रकार डिमरी पर जानलेवा हमले की निंदा, एनयूजे ने डीजीपी से की आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119