हाईकोर्ट में आवारा पशुओं की देखरेख और भरण पोषण की व्यवस्था न किए जाने के खिलाफ दायर याचिका  पर सुनवाई

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नैनीताल ।  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश के मुनिकी रेती में नगर पालिका द्वारा  आवारा पशुओं की देखरेख और भरण पोषण की व्यवस्था न किए जाने के खिलाफ दायर याचिका  पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने 8 मई तक सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई की तिथि नियत की है। 

                  मामले के अनुसार पूर्व में  उच्च न्यायालय ने सभी नगर निकायों को आदेश दिया था कि निकाय आवारा पशुओं के लिए भोजन व रहने की व्यवस्था करें। परन्तु मूनकीरेती नगर पालिका के द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया। जिसको लेकर देहरादून की दून एनिमल वेल्फेयर संस्थान ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिका उनको सहयोग नही कर रही है। जबकि उनके द्वारा कई नगर पालिकाओं के साथ आवारा पशुओं के भोजन रहन सहन का अनुबंध किया हुआ है।

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