काम की खबर…जिन नवयुवाओं की उम्र एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो रही है, वह भी वोटर कार्ड के लिए कर सकते हैं आवेदन
देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए सभी बीएलओ मतदेय स्थलों पर तैनात कर दिए गए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन नवयुवाओं की उम्र एक जनवरी 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो रही है, वह भी वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह एक अप्रैल 2023, एक जुलाई 2023 व एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की उम्र पूरी करने वाले नवयुवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि नवयुवाओं को वोटर कार्ड तभी जारी किए जाएंगे, जब उनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो जाएगी।
जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वह नाम दर्ज करने के लिए प्रारूप छह भरकर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रारूप सात के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटवाया जा सकता है। प्रारूप आठ के माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज नाम को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर शिफ्ट कराया जा सकता है। साथ ही इसके माध्यम से विभिन्न अशुद्धियों को ठीक कराया जा सकता है और दिव्यांगता के प्रकार को चिह्नित कराया जा सकता है।
प्रारूप छह व आठ के सापेक्ष दाखिल आवेदनों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं सभी प्रारूप बीएलओ, तहसील व जिला निर्वाचन कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। वोटर कार्ड की जानकारी के लिए टोलफ्री नंबर 1950 व दूरभाष नंबर 01352624216 पर संपर्क किया जा सकता है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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