रिश्वतखोर नगर पंचायत के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को तीन साल की सजा

Fast News Uttarakhand - Latest Uttarakhand News in Hindi
खबर शेयर करें 👉

हल्द्वानी। विजिलेंस के गिरफ्त में आए रिश्वतखोर केलाखेड़ा नगर पंचायत के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। जमीन पर निर्माण की अनुमति के एवज में नगर पंचायत के ईओ को विजिलेंस ने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, पीड़ित को न्याय के लिए 13 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  अल्मोड़ा: कछियोला में अवैध लीसा निकासी पर वन विभाग की कार्रवाई -ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी सविता चमोली ने रिश्वतखोर नगर पंचायत अधिकारी को 3 साल सजा के साथ 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित की शिकायत पर तत्कालीन नगर पंचायत अधिकारी को जाल बिछाकर विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था,

तत्कालीन नगर पंचायत के ईओ ने मांगी थी 20 हजार रुपए की रिश्वत

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  रफ्तार का कहर! NH-74 पर बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर -मां की मौत, तीन साल की बेटी और एक माह की मासूम घायल

विजिलेंस के मुताबिक, शिकायतकर्ता के पास उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा में एक बीघा 13 विस्वा जमीन थी। जिस पर निर्माण के लिए नगर पंचायत से अनुमति लेनी थी। बीती 26 अप्रैल 2012 को शिकायतकर्ता जब ईओ के कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बिना रिश्वत के कार्य स्वीकृत न करने की बात कही गई। इसके एवज में 20 हजार रुपए की डिमांड की गई।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  शासन-प्रशासन की अनदेखी से हुआ हादसा -तीन साल से की जा रही थी सड़क सुरक्षा की मांग

वहीं, पीड़ित ने इसकी शिकायत विजिलेंस से कर दी। शिकायत मिलने पर सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक तिलक राम वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच की जांच में पाया गया कि ईओ संजीव मेहरोत्रा बार-बार पैसे की मांग कर रहा। इसके लिए वो शिकायतकर्ता पर दबाव डाल रहा था।

ADVERTISEMENTS

Ad Ad Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119