पॉक्सो एक्ट में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए आरोपी को सशर्त जमानत

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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए आरोपी सलीम को सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। 

न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में विशेष सत्र न्यायालय देहरादून की अदालत द्वारा सलीम निवासी थाना मंडी सहारनपुर को  नाबालिग को प्रलोभन देकर अपहरण करने के जुर्म में चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी के खिलाफ पटेलनगर देहरादून में मुकदमा दर्ज हुआ था ।

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अभियुक्त के अधिवक्ता ने दलील दी कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान अभियुक्त पहले से ही ट्रायल में जमानत पर रहा और उसने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। वह सजा का बड़ा हिस्सा काट चुका है, इसलिए उसे अपील की सुनवाई तक जमानत दी जानी चाहिए।

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वहीं, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से जमानत का विरोध किया गया। उनका कहना था कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और पीड़िता नाबालिग थी, ऐसे में अभियुक्त को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह मानते हुए कि अपील का अंतिम निपटारा होने में समय लगेगा, अभियुक्त को जमानत देने का आदेश पारित किया। अदालत ने कहा है कि  वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और अपीलीय अदालत में समय-समय पर उपस्थित रहेगा।

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