उत्तराखंड में अब पंचायत चुनाव स्थगित – हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने लिया यह निर्णय

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देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग ने अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड हाई कोर्ट के 23 जून 2025 के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें आरक्षण नियमावली के विधिवत अधिसूचित न होने के कारण पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था।

राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हाई कोर्ट ने रिट याचिका संख्या 410 (एमबी) 2025 (गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखंड राज्य) में आदेश दिया कि उत्तराखंड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (आरक्षण और सीटों का आवंटन) नियमावली, 2025 को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है। इसके चलते ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए आरक्षण आवंटन और संबंधित कार्यवाही को अगले आदेश तक रोका गया है। 

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24 जून 2025 को रिट याचिका संख्या 416 (एमएस) 2025 (दीपक किरोला बनाम उत्तराखंड राज्य) में राज्य सरकार के आग्रह पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं की अगली सुनवाई के लिए 25 जून 2025 की तारीख तय की है। 

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राज्य चुनाव आयोग ने 21 जून 2025 को 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया था, जिसमें 25 से 28 जून तक नामांकन की प्रक्रिया निर्धारित थी। हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश के कारण आरक्षण की स्थिति अस्पष्ट होने से नामांकन और अन्य कार्यवाहियां संभव नहीं हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित रहेगी। 

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