अस्पताल के दो चिकित्सकों समेत नौ के खिलाफ मुकदमा
पिछले साल दिसंबर में विवाहिता के प्रसव के दौरान उचित उपचार न दिलाए जाने की सूरत में महिला की मौत हो गई थी। इस संबंध में विवाहिता के परिजनों द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों के साथ-साथ नगर के एक निजी अस्पताल के चिकित्सक व महिला चिकित्सक पर भी आरोप लगाए गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर देर रात कुल नौ आरोपियों के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू की है।
मोहम्मद लुकमान निवासी कस्बा थाना भवन जनपद शामली उत्तर प्रदेश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी नजीबा का विवाह मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला पठानपुरा निवासी मारूफ के साथ 27 नवंबर 2022 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। जिसमें उसने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज भी दिया था। आरोपी कुछ दिनों के बाद ही फिर से विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे तथा उसे अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग भी करने लगे। उसके द्वारा जब रुपयों की मांग पूरी करने में असमर्थता जताई गई तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की।
पीड़ित द्वारा तहरीर में बताया गया कि 31 दिसंबर 2023 को उसकी बेटी नजीबा को प्रसव पीड़ा हुई तो आरोपी उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल में ले गए। जहां पर उसकी हालत को खराब देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी। लेकिन आरोपी जानबूझकर उसकी बेटी को कोतवाली के निकट एक निजी अस्पताल में ले गए। जहां पर डॉ. अकरम उर्फ असलम तथा महिला चिकित्सक डॉ. शहनाज ने जबरन उसकी पुत्री का प्रसव कराया। खून अधिक बह जाने के कारण उसकी पुत्री की हालत खराब हो गई तब उक्त चिकित्सकों द्वारा कहा गया कि उसे हायर सेंटर ले जाया जाए। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसकी दूसरी पुत्री के सामने योजना बनाई की विवाहिता को इस समय रास्ते से हटाना सबसे बेहतर समय है। जिसके चलते उन्होंने उनसे अच्छे अस्पताल में भर्ती न करा कर एक छोटे से अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर लगभग उसकी मृत्यु हो गई थी।
आरोपी बाद में उसे लेकर देहरादून स्थित हायर सेंटर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित का कहना है कि आनन-फानन में आरोपी मृतक को सुपुर्द ए खाक करने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान वह वहां पहुंच गया तथा उसने पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा ने बताया कि पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद किए गए आरोपियों विवाहिता के पति मारूफ, सास सन्नो उर्फ शमीम, ससुर चांद खां, आशना, इनाम, महशर, इरफान तथा दो अन्य के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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