लालकुआं में महिला बैंक कर्मी से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को दो साल का कारावास, पांच हजार जुर्माना
हल्द्वानी। लालकुआं क्षेत्र में महिला बैंक कर्मी से छेड़छाड़ करने वाले को प्रथम अपर सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट गुलिस्तां अंजुम की कोर्ट ने दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी शेफाली शर्मा ने बताया कि 5 मई 2017 को लालकुआं कोतवाली में एक महिला बैंक कर्मी ने मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि हाथीखाना संजयनगर लालकुआं निवासी लईक अहमद ने बैंक शाखा में उनसे छेड़छाड़ की और मोबाइल से उनकी फोटो भी खींची। मामले में पीड़िता की ओर से सहायक अधिशासी अभियंता शैफाली शर्मा ने पैरवी की। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट गुलिस्तां अंजुम की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी लईक अहमद को दो साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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