दो वर्षीय भतीजी से अश्लील हरकत करने के आरोपी चाचा को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो से 20 साल का कठोर कारावास

Ad
खबर शेयर करें

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दो वर्षीय भतीजी से अश्लील हरकत करने के आरोपी चाचा को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो उधमसिंह नगर के द्वारा दी गई 20 साल के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपये का अर्थदंड की सजा के खिलाफ दायर अपील जमानत अर्जी की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खण्डपीठ ने आरोपी को फिलहाल जमानत न देते हुए राज्य सरकार को जमानत प्रार्थना पत्र अपनी आपत्ति पेश करने को कहा है। साथ ही  हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि इस मामले से सम्बंधित निचली कोर्ट का रिकार्ड तलब करें। मामले की अगली सुनवाई हेतु खण्डपीठ ने 29 जुलाई की तिथि नियत की है।         

मामले की सुनवाई के दौरान पॉक्सो कोर्ट में  विशेष लोक अभियोजक अधिकारी  उमेश कुमार गुप्ता ने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट को अवगत कराया  कि 25 मई 2023 को सितारगंज पुलिस को दी तहरीर में एक व्यक्ति ने कहा कि 24 मई को उसकी दो साल की बेटी घर के बाहर उनके भाई के साथ खेल रही थी। जबकि वह घर के अंदर थे। इस दौरान उनके भाई ने बेटी के साथ अश्लील हरकत की। बेटी की तबीयत खराब होने पर उन्हें घटना का पता चला। वहीं उनके भाई ने भी गलती स्वीकार की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट एफटीसी रुद्रपुर संगीता आर्या की अदालत में  हुई थी । कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है ।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119